दिल्ली हाईकोर्ट ने डियर पार्क से हिरण स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

0

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अगले आदेश तक शहर के हौज खास स्थित डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

अदालत ने यह आदेश कानूनी प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के बिना डियर पार्क से असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में हिरण समेत करीब 600 जानवरों के स्थानांतरण के खिलाफ नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में पारित किया।

सोसायटी ने हिरणों को स्थानांतरित करने के निर्णय को मंजूरी देते समय शर्तों का पालन न करने पर चिंता जताई। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले को 15 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि असोला अभयारण्य में तेंदुए की आबादी में वृद्धि और शिकार आधार की पूर्ति की जरूरत के कारण स्थानांतरण की मांग की गई थी। याचिका में हिरण स्थानांतरण के दौरान दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है और पार्क को बंद नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने सुझाव दिया कि पार्क में कम से कम 50 हिरणों को रखा जाए, जिससे निवासियों के आनंद के लिए हरे-भरे स्थान बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया जा सके।

–आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

Leave A Reply

Your email address will not be published.