दुर्घटना पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देने पर केएसआरटीसीकी 2 बसें जब्त
दावणगेरे (कर्नाटक), 15 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक जिला अदालत ने बुधवार को कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के स्वामित्व वाली दो बसों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिन्होंने हादसे के पांच साल बाद भी दुर्घटना पीड़ित के परिवार को मुआवजा नहीं दिया।
यह घटना अप्रैल 2017 में हावेरी जिले के रानीबेन्नूर के पास हुई जब केएसआरटीसी की एक बस ने एक कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें दावणगेरे के एवीके कॉलेज के प्रोफेसर नंजुंदास्वामी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।
नंजुंदास्वामी और उनका दोस्त अपने बेटों को परीक्षा के लिए हुबली ले जा रहे थे, जब यह घटना हुई। हादसे में दोनों लड़के घायल हो गए।
नंजुंदास्वामी की पत्नी सुमा ने मुआवजे के लिए दावणगेरे जिला अदालत में याचिका दायर करने से पहले राणेबेन्नूर तालुक अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जिला अदालत ने केएसआरटीसी को नंजुंदास्वामी के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में 1.32 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन कंपनी ने अब तक मुआवजे की राशि के रूप में केवल 10 लाख रुपये का भुगतान किया है।
विलंबित ²ष्टिकोण को मंजूरी नहीं देते हुए, अदालत ने बुधवार को केएसआरटीसी की दो बसों को जब्त करने का आदेश दिया। तदनुसार, दावणगेरे केंद्रीय बस स्टैंड पर खड़ी बसों को अदालत के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया है।
–आईएएनएस
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